पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज किए बिना सीआरपीसी की धारा 160 के तहत तहत समन/नोटिस नहीं जारी कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 160 के तहत समन (Summon) या नोटिस (Notice) पुलिस अधिकारी जांच को गति देने के लिए जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एफआईआऱ (FIR) दर्ज करना आवश्यक है। सीआरपीसी की धारा 160 पुलिस अधिकारी को गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए शक्ति प्रदान करती है।

कोर्ट ने कहा, “प्रावधान में कहा गया है कि जांच करने वाले एक पुलिस अधिकारी को “किसी भी व्यक्ति की अपनी या किसी भी आस-पास की सीमा के भीतर होने” की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है, जिससे स्पष्ट रूप से उस अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जा सकती है जिसके भीतर पुलिस अधिकारी को कार्य करने की अनुमति है।”